आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 1.0 और 2.0 की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ायी गयी

कुछ सेवा क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी के निरंतर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने अब आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन तथा अवकाश और खेल क्षेत्रों के व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए ईसीएलजीएस 3.0 की शुरूआत के साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के दायरे को विस्तार दिया है। यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल ऋण 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और विलंबित ऋण, यदि कोई है, तो इसकी मियाद 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम है।

ईसीएलजीएस 3.0 में 29 फरवरी, 2020 तक सभी ऋण देने वाली संस्थाओं की कुल बकाया ऋण के 40 प्रतिशत तक का विस्तार शामिल होगा। ईसीएलजीएस 3.0 के तहत दिए गए ऋणों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जिसमें 2 वर्ष की छूट अवधि शामिल है।

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